ताजा समाचारहरियाणा

हरियाणा में 2 मार्च को निकाय चुनाव, वोटिंग के लिए ये डॉक्यूमेंट्स रखें पास

हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त श्री धनपत सिंह ने मतदाताओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे 2 मार्च को होने वाली शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में बढ़ चढ कर मतदान करें।

हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त श्री धनपत सिंह ने मतदाताओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे 2 मार्च को होने वाली शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में बढ़ चढ कर मतदान करें।

मतदान में केवल वही मतदाता मताधिकार का उपयोग कर सकेगा जिसका नाम संबंधित नगर निगम/ नगर परिषद अथवा नगरपालिका की मतदाता सूची में शामिल है।

मतदाता का नाम सम्बन्धित नगर निगम/ नगर परिषद अथवा नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज होना आवष्यक है। सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए अपने साथ फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर आना होगा।

Haryana News: चोर ने दुकान में आराम से किया कब्जा, मालिक की कुर्सी पर बैठकर चोरी की लाखों की रकम
Haryana News: चोर ने दुकान में आराम से किया कब्जा, मालिक की कुर्सी पर बैठकर चोरी की लाखों की रकम

वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकते हैंः राज्य चुनाव आयुक्त श्री धनपत सिंह

राज्य चुनाव आयुक्त श्री धनपत सिंह ने कहा कि जिन मतदाताओं के पास यदि वोटर कार्ड नहीं हैं तो वे अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं।

ऐसे मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द्वारा कर्मचारियों को जारी

Delhi News: दिल्ली में पहली बार दर्शन के लिए आए बुद्ध के पवित्र अवशेष, श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने वाली
Delhi News: दिल्ली में पहली बार दर्शन के लिए आए बुद्ध के पवित्र अवशेष, श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने वाली

ये डॉक्यूमेंट्स रखें पास

सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त एससी, एसटी, ओबीसी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक, पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, भूतपूर्व विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, बुढापा पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश फोटो सहित, स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित, राशन कार्ड, यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड दिखाकर वोट डाल सकते हैं।

Back to top button